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राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़


खनिज राजस्व की बकाया वसूली के लिए समाधान योजना

भोपाल, 04 जनवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के खनिज साधन विभाग ने खनिज राजस्व की बकाया वसूली के लिए प्रदेश में समाधान योजना लागू की है। यह योजना 31 जनवरी तक जारी रहेगी।
जिला खनिज विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत बकायादारों से बकाया राशि की वसूली के संबंध में अलग अलग वर्ष के लिए देय ब्याज दर में माफी प्रदान की गई है। 31 मार्च 2010 के पहले के सभी खनिज राजस्व बकाया प्रकरणों में देय व्याज को पूरी तरह माफ किया गया है।
इसीतरह एक अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2018 तक के ऐसे प्रकरण जिनमें बकाया राशि पाँच लाख रूपए से कम है। उन पर देय ब्याज को माफ किया गया है। एक अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2018 तक के प्रकरणों जिनमें मूल बकाया राशि पाँच लाख रूपए से अधिक है, उन पर देय ब्याज 24 प्रतिशत के स्थान पर 6 प्रतिशत की वार्षिक दर से साधारण ब्याज वसूल किया जावेगा।
विश्वकर्मा
वार्ता
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