राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Jan 5 2021 5:54PM दुष्कर्म के मामले में आरोपियों को अदालत ने सुनाई सश्रम कारावास की सजाउज्जैन, 03 जनवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले में अदालत ने दुष्कर्म मामले में दो आरोपियो को 12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ तीस हजार रुपयें के अर्थदंड से दंडित किया है।अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मुकेश कुमार कुन्हारे बताया कि जिले के नागदा तहसील के अतिरिक्त अपर सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश अभिषेक सक्सेना ने मनीष और विनीत को जिले के नागदा कस्बे के बिरलाग्राम इलाके की एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाए जाने पर 12 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा कल सुनाई है। दोनों आरोपियों को तीस हजार रूपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया है।सं विश्वकर्मावार्ता