राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Jan 21 2021 5:27PM विक्रय विलेख मामले में उपपंजीयक और अन्य पर कार्रवाईइंदौर, 21 जनवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के इंदौर जिले के कलेक्टर ने न्यायालय द्वारा एक प्रतिबंधित भूमि का विक्रय विलेख को निष्पादित करने के मामले में एक जिला उपपंजीयक और एक अन्य के कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं।आधिकारिक जानकारी के अनुसार जिला कलेक्टर के निर्देश पर अपर कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने वरिष्ठ जिला पंजीयक को निर्देश जारी किए है। जारी निर्देशों में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित एक भूमि का विक्रय विलेख निष्पादित कराने वाले सर्विस प्राेवाइडर आनंद जोशी का लायसेंस निरस्त किया जाये। इसी संदर्भ मे कलेक्टर मनीष सिंह ने उप पंजीयक चंचल कुमार जैन को न्यायालय के आदेश की अवमानना करते हुए उक्त भूमि के विक्रय पत्र का निष्पादन करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।इससे पहले गोल्डन फारेस्ट नामक एक निजी कम्पनी की उक्त विवादित भूमि को उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश जारी कर प्रतिबंधित कर दिया था।जितेंद्र बघेल वार्ता