Friday, Apr 19 2024 | Time 08:04 Hrs(IST)
image
राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़


व्यापमं घोटाले के एक आरोपी को पांच वर्ष का कारावास

इंदौर, 22 जनवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के इंदौर के केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने आज व्यावसायिक परीक्षा मंडल में हुए कथित घोटाले के एक आरोपी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनायी।
विशेष लोक अभियोजक सीबीई रंजन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आज प्रकरण की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) यतीन्द्र कुमार गुरु ने सजा सुनाई है। न्यायालय ने मनीष कुमार सिन्हा निवासी बिहार को दोषी करार देते हुए दंडित किया है।
विशेष लोक अभियोजक के अनुसार मनीष के विरुद्ध खड़वा जिले की मोघट रोड थाना पुलिस ने मध्यप्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम-1937 के प्रावधानों तथा भारतीय दंड संहिता की धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। मनीष पर आरोप है कि उसने वर्ष 2004 में मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित प्री मेडिकल टेस्ट (पीएमटी) में किसी अन्य विद्यार्थी की जगह परीक्षा देकर अनैतिक लाभ अर्जित किया था। इस प्रकार मनीष ने पीड़ित तरुण कुमार और संत कुमार समेत अन्य के साथ अपाधिक षड्यंत्र किया था। अदालत में सुनवाई के दौरान उपस्थित मनीष को जेल भेजे जाने के आदेश भी जारी किये हैं।
जितेंद्र बघेल
वार्ता
image