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पंचायत चुनाव को लेकर दायर याचिका की न्यायालय में सुनवायी

इंदौर, 04 फरवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने राज्य में पंचायत चुनाव अविलम्ब कराने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका की आज सुनवायी की।
प्रशासनिक न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायाधीश शैलेन्द्र शुक्ला के समक्ष हुई सुनवाई में आज राज्य के निर्वाचन आयोग ने जवाब प्रस्तुत कर कहा कि आयोग चुनाव कराने के लिए तैयार है। उधर, राज्य के मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव-पंचायत एवं ग्रामीण विकास की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं ने आगामी 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने का समय मांगा। जिस पर याचिकाकर्ता की आपत्ति को मद्देनजर रखते हुए न्यायालय ने आगामी 10 दिनों प्रस्तुत करने के आज निर्देश जारी किये हैं।
इससे पहले 05 जनवरी 2021 को पंचायत चुनाव अविलम्ब कराये जाने को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी। जिस पर न्यायालय ने 18 जनवरी 2021 को नोटिस जारी कर पंद्रह दिनों में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि 11 माह से पंचायत के चुनाव को लंबित रखा गया है। याची की दलील है कि कोरोना काल में जब विधानसभा के उपचुनाव हो सकते है, तब आखिर क्यों विलम्ब किया जा रहा है। याचिका की आगामी सुनवाई 15 फरवरी को हो सकती है।
जितेंद्र बघेल
वार्ता
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