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यात्री को क्षतिपूर्ति राशि अदा किया जाएं-न्यायालय

इंदौर, 08 फरवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के इंदौर के एक न्यायालय ने यात्रा के दौरान हुई दुर्घटना में अपना एक हाथ गवा चुके फार्मा व्यवसायी को 64 लाख रूपये की क्षतिपूर्ति राशि बीमा कम्पनी को अदा करने का आदेश दिया है।
शनिवार को सप्तम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण इंदौर, सदस्य विवेक सक्सेना ने आवेदक को क्षतिपूर्ति राशि अदा करने के आदेश जारी किये है। 34 वर्षीय राकेश गोगवानी उस वक्त घायल हुए जब वे एक एक निजी ट्रैवल्स की बस से 30 अप्रैल 2014 को यात्रा कर रहे थे। अचानक संतुलन खोकर दुर्घटना हुई। इस बस में राकेश को शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोट आई थी। उपचार के बाद भी उनके घायल एक हाथ को बचाया नहीं जा सका। इस तरह राकेश को हुई स्थाई विकलाँगता के चतले 64 लाख रूपये की क्षतिपूर्ति राशि आगामी तीन वर्ष में उनके बचत खाते अंतरित करने के निर्देश न्यायालय ने बीमा कम्पनी को दिए है।
न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा कि इलाज में राकेश की खर्च हुई 15 लाख रूपये की राशि को बीमा कम्पनी 9 प्रतिशत की ब्याज दर पर अविलम्ब अदा करे। वर्ष 2015 में लगाए गए इस क्षतिपूर्ति दावे का निराकरण पांच वर्षों में हो सका हैं।
जितेंद्र नाग
वार्ता
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16 Apr 2024 | 10:13 PM

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