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राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़


उर्वरक के अवैध भण्डारण पर प्राथमिकी दर्ज

इंदौर 12 फरवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के इंदौर में उर्वरक के अवैध भण्डारण के एक मामले में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया गया है।
आधिकारिक जानकारी अनुसार कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर 11 फरवरी को कृषि विभाग के दल ने इंदौर के देवास नाका स्थित मेसर्स इजीकेयर कंज्यूमर साल्यूसन प्रायवेट लिमिटेड नामक प्रतिष्ठान पर छापामार कार्रवाई कर जांच की थी। इस दौरान पाया गया कि आरोपी शैलेन्दर पाटीदार द्वारा अवैधानिक रूप से प्रोम (फॉस्फोरस रिच और्गेनिक मेन्युअर) का अवैध भण्डारण कर विक्रय किया जा रहा है, जबकि इनके द्वारा अन्य स्थान का उर्वरक लाईसेंस लेकर जिसमें मेसर्स प्लांट नंबर 56 एसआर कम्पाउंड देवास नाका लसुड़िया मोरी इंदौर का पता इंद्राज है इसमे अन्य कंपनियों के रैपर भी पाये गये।
घटना स्थल पर कृषि दल द्वारा जांच कर पंचनामा, जप्तीनामा एवं सुपुर्दगी बनाकर गोदाम को सील कर दिया गया है।
उर्वरक के अवैध भण्डारण के मामले में कलेक्टर श्री सिंह के निर्देश पर उपसंचालक कृषि एस.एस. राजपूत द्वारा पुलिस थाना लसुड़िया में आरोपी शैलेन्दर पाटीदार के विरूद्ध अपराध धारा 7 उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धाराओंं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
जितेंद्र नाग
वार्ता
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