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संभाग में तंबाकू नियंत्रण कानून का हो प्रभावी क्रियान्वयन- कियावत

भोपाल, 18 फरवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के भोपाल संभाग के संभागायुक्त ने कहा है कि संभाग में तंबाकू नियंत्रण कानून का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
श्री कियावत ने कहा है कि संभाग में तंबाकू नियंत्रण कानून के तहत नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचना और उनके द्वारा सेवन करना प्रतिबंधित है। इसके साथ ही शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की दुकानों को प्रतिबंधित किया जाए। तंबाकू नियंत्रण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के तंबाकू नियंत्रण के लिए प्रारूप सम्मेलन के प्रावधानों को लागू किया जाए।
श्री कियावत ने कहा कि तंबाकू उत्पादों के 85 प्रतिशत मुख्य भाग पर चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी अनिवार्य है। तंबाकू उद्योग के वाणिज्यिक तथा अन्य निहित स्वार्थो से तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं लोक स्वास्थ्य नीतियों को सुरक्षा प्रदान की जानी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण नीतियों को निर्धारित करने और स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय कानून के अनुसार दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
उन्होंने कहा कि सभी जिले में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के प्रभावी कियान्वयन और जिले के नागरिकों को तंबाकू आपदा से बचाने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 को प्रभावी रूप से लागू करने के साथ यह भी जरूरी है कि तंबाकू नियंत्रण के लिए होने वाली गतिविधियों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप न हो, ताकि राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।
विश्वकर्मा
वार्ता
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16 Apr 2024 | 10:13 PM

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