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मध्यप्रदेश में अविलम्ब निकाय, पंचायत और निगम चुनाव सम्पन्न कराये राज्य सरकार: उच्च न्यायालय

इंदौर, 25 फरवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने आज उस जनहित याचिका का भी निराकरण कर दिया जिसमे राज्य में नगर निकाय, पंचायत और नगर निगम चुनाव अविलम्ब कराये जाने की मांग की गयी थी।
प्रशासनिक न्यायाधीश सुजॉय पॉल और न्यायाधीश शैलेन्द्र शुक्ला ने याचिका का निराकरण करते हुए राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग समेत और शहरी विकास विभाग को अविलम्ब चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। भारत पारीख द्वारा यह याचिका 20 फरवरी 2020 को दायर की गई थी। इससे पहले राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने अदालत में याचिका में उठाये गए प्रश्नों का जवाब देते हुए अविलम्ब चुनाव कराने का वचन शपथ पत्र पर प्रस्तुत किया था। लिहाजा याचिका का निराकरण कर दिया गया है।
इससे पहले आज ही उच्च न्यायालय ने निकाय चुनाव अविलम्ब कराने की याचिका का भी निराकरण कर दिया है। राज्य शासन की ओर से उक्त दोनों ही याचिकाओं में अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव ने पक्ष रखा है।
जितेंद्र बघेल
वार्ता
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