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पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति और आवास सहायता के आवेदनों का शीघ्र करें निराकरण - लवानिया

भोपाल, 26 फरवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के भोपाल जिले के कलेक्टरअविनाश लवानिया ने निर्देश दिए हैं कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति और आवास सहायता योजना तहत विभिन्न स्तरों पर लंबित आवेदनों का समय सीमा में निराकरण किया जाए।
श्री लवानिया ने बताया है कि वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक आवेदन नहीं कर सकने वाले विद्यार्थियों के ऑफलाइन आवेदन विभागीय अधिकारी सहायक आयुक्त, आदिवासी एवं अनु .जाति विकास भोपाल के कार्यालय में जमा किए जाएंगे, जिसे परीक्षण के बाद छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्रविष्टि करने एवं नियम अनुसार स्वीकृत करने की कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने बताया कि जाति, जेंडर, समग्र आईडी, आधार, मोबाइल नंबर, पाठ्यक्रम, टी.एफ.डब्ल्यू, परीक्षा परिणाम विलंब, अपूर्ण गलत अभिलेख, संस्था द्वारा अपात्र घोषित अन्य किसी तकनीकी कारण से लंबित रहने वाले प्रकरणों में आवेदनों का प्रशिक्षण करने के लिए समिति बनाई गई है। इसमें सहायक आयुक्त आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास भोपाल एवं संबंधित शासकीय संस्था के प्राचार्य नोडल अधिकारी एवं संबंधित अशासकीय शिक्षण संस्था के प्राचार्य सदस्य रहेंगे।
उन्होंने कहा है कि शासकीय, अशासकीय संस्था प्रमुखों का यह दायित्व होगा कि वह अपनी संस्थाओं के विद्यार्थियों के आवेदन समय सीमा में जिला कार्यालय में उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही सभी संस्था प्रमुख समय-सीमा समाप्ति पर प्रमाण पत्र देंगे कि संस्था में किसी पात्र विद्यार्थी का वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 का कोई आवेदन पत्र पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति,आवास सहायता स्वीकृति के लिए लंबित नहीं है।
विश्वकर्मा
वार्ता
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