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गांजा परिवहन के दो दोषियों को पांच पांच वर्ष की सजा

डिंडौरी, 27 फरवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिले की एक अदालत ने गांजा परिवहन के दो दोषियों को आज पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी।
नारकोटिक्स एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने गांजा परिवहन करने के जुर्म में आरोप सिद्ध होने पर 2 अपराधियों मंगरू यादव और राजेश यादव को पांच-पांच वर्ष की सजा और 50-50 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
अभियोजन के अनुसार गाड़ासरई थाने की पुलिस ने 13 जुलाई 2019 को सागरटोला तिराहे पर एक बाइक में बोरी में भरकर 10 किलो 130 ग्राम गाँजा ले जाते आरोपियों को पकड़ा गया। पुलिस ने नारकोटिक्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर गाँजा और बाइक जब्त किया और दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया था।
सं बघेल
वार्ता
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