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शिवपुरी में कोरोना से बचाव लेकर दिए गए आवश्यक निर्देश

शिवपुरी, 20 मार्च (वार्ता) मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले में प्रशासन द्वारा कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज इससे बचाव को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार जिला कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत आज आदेश दिए हैं कि वैवाहिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं जुलूस आदि में 50 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने की स्थिति में संबंधित सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना होगी। इसके साथ ही होली के आयोजनों मेले एवं धार्मिक आयोजनों शिक्षा से संबंधित बड़े आयोजनों के लिए पूर्व से सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक होगा।
वहीं, महाराष्ट्र से एवं विदेशों से आने वाले व्यक्तियों के लिए पुलिस को एवं कोविड-19 कंट्रोल रूम को आवश्यक रूप से सूचना देना होगी तथा अनिवार्य रूप से खुद का कोरोना टेस्ट कराना होगा। परिवहन वाहनों में बाजार में लोगों को अनिवार्य रूप से मास्क लगाना होगा तथा दुकानदारों को कोविड-19 से संबंधित बचाव के फ्लेक्स बैनर लगाना होंगे एवं मास्क सैनिटाइजर अनिवार्य रूप से रखना होगा, उपयोग करना होगा और दुकान के बाहर गोले बनवाना होंगे, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
नगर पालिका शिवपुरी एवं पुलिस अनाउंसमेंट के द्वारा कोविड-19 से बचाव के लिए लोगों को लगातार प्रोत्साहित करेंगे आदि संबंधित सावधानियों के आदेश कलेक्टर द्वारा आज जारी किए गए हैं। इनका उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
सं बघेल
वार्ता
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