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कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी

भोपाल, 25 मार्च (वार्ता) मध्यप्रदेश के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ राजेश राजौरा ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर राज्य के समस्त कलेक्टरों को इससे बचाव को लेकर अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किए हैं।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार डॉ राजौरा द्वारा कल जारी अतिरिक्त दिशा निर्देश के तहत भोपाल, इंदौर और जबलपुर के साथ ही बैतूल, छिंदवाडा, खरगौन एवं रतलाम शहरों में आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन होगा। इन सातों शहरों में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। लॉकडाउन की अवधि में वस्तुओं, औद्योगिक इकाईयों के श्रमिकों/कर्मियों, औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद, बीमार व्यक्तियों के परिवहन एवं एयरपोर्ट/रेलवे स्टेशन आने एवं जाने तथा परीक्षा/प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए छूट रहेगी।
इसके अलावा इन सातों शहरों में 31 मार्च तक समस्त स्कूल एवं कॉलेज में शिक्षण बंद रहेगा। समस्त प्रकार की परीक्षाएं, जिनमें प्रतियोगी परीक्षा भी सम्मिलित है, पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित होगी। परीक्षार्थी तथा परीक्षा के कार्य में संलग्न अधिकारियों/कर्मियों को आने जाने में कोई अवरोध नहीं रहेगा। वहीं इन शहरों में 28 मार्च को लॉकडाउन होने के कारण होली दहन तथा शब-ए-बरात को सांकेतिक रूप से मनाये जाने की अनुमति दी जा सकेगी।
ऐसे जिले, जहाँ पर कोविड के साप्ताहिक पॉजिटिव केसेस का प्रतिदिन औसत 20 से ज्यादा है, उन जिलों में 22 मार्च की कंडिका-2 में उल्लेखित बिन्दुओं के साथ ही निम्न अतिरिक्त प्रतिबंध लागू किए गए हैं। शादी समारोह में 50 तथा शवयात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे। जिम, स्वीमिंग पूल, सिनेमाघर बंद रहेंगे। उठावना, मृत्युभोज कार्यक्रम में 50 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे।
इसी प्रकार रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा। परन्तु वह ‘टेक अवे’ भोजन प्रदाय कर सकेंगे। बंद हॉल के कार्यक्रम में 50 प्रतिशत हॉल की क्षमता (अधिकतम 100 व्यक्ति) सम्मिलित हो सकेंगे। इन जिलों की क्राईसिस मैनेजमेंट कमेटी निम्न बिन्दुओं पर निर्णय ले सकती है। धार्मिक स्थलों में लोगों को एकत्रित होने से प्रतिबंधित रहेगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन की अवधि के स्थान पर रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी करना। (केमिस्ट, राशन एवं खान-पान की दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होंगे)
सभी जिलों में लॉकडाउन के दौरान 28 मार्च को शासकीय कोषालय एवं उप-कोषालय तथा पंजीयन एवं उप-पंजीयक कार्यालय खुले रहेगें तथा इनमें कार्य करने वाले कर्मचारियों एवं सेवा प्राप्त करने वाले नागरिकों के आवागमन को प्रतिबंधित नहीं किया जायेगा। सभी जिलों में समस्त सामाजिक एवं धार्मिक त्योहारों में निकलने वाले जुलूस/गैर/मेले सर्वजनिक रूप से लोगों का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा।
सभी जिलों में होली का त्यौहार परिवारजनों के साथ ही मनाये जाने की अपील सभी नागरिकों से की जाये। जिन जिलों में कोविड के साप्ताहिक पॉजीटिव केसेस की औसत प्रतिदिन संख्या 20 से कम है, वहां क्राइसिस मैनेजमेन्ट कमेटी निम्न बिन्दुओं पर निर्णय ले सकेगी। जनसुनवाई के कार्यक्रम को स्थगित रखना। विवाह, अंतिम संस्कार जैसे सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले लोगों की संख्या का निर्धारण। यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे एवं आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेंगे।
बघेल
वार्ता
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16 Apr 2024 | 10:13 PM

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