राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Mar 28 2021 2:51PM कोरोना का संक्रमण रोकने के उद्देश्य कड़े निर्देश, त्यौहार पर आंशिक छूटउज्जैन, 28 मार्च (वार्ता) मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले में कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े निर्देश दिए हैं, लेकिन त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन ने इसमें आंशिक रूप से छुट दी है।कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि उज्जैन जिले में आज पूर्णत: लॉकडाउन लागू किया गया है, लेकिन धारा 144 के प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक छूट प्रदान की गई। इसके तहत 28 और 29 मार्च के मध्य रात्रि को होने वाले होलिका दहन की धार्मिक परंपरा का निर्वहन सांकेतिक रूप से अधिकतम 20 लोगों की उपस्थिति में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किया जा सकेगा। इसी प्रकार शब ए बारात पर्व पर भी सांकेतिक रूप से अधिकतम 20 लोगों की उपस्थिति में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मनाया जा सकेगा। पोम संडे, ईस्टर, गुड फ्राइडे का पर्व भी सांकेतिक रूप से अधिकतम 20 लोगों की उपस्थिति में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मनाया जा सकेगा।उन्हाेंने बताया कि इन पर्वों में सम्मिलित होने वाले अधिकतम व्यक्ति भी स्थानीय मोहल्ले में स्थित होलिका दहन स्थल या शबे-बरात स्थल एवं चर्च से संबंधित ही होंगे। इसके अलावा अन्य किसी व्यक्ति का इन स्थल पर आना जाना प्रतिबंधित रहेगा। सभी को कोरोना संक्रमण को रोकने के लिये लागू निर्देशों का पालन करना होगा। इसके साथ ही कोरोना के उपचार में गरीबों और जरूरतमन्दों को आवश्यक उपचार मिले, यह सुनिश्चित किया जायेगा। राज्य शासन के निर्देश पर आज से ही आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में 75 बेड आरक्षित कराये गये हैं। इनमें गंभीर कोरोना मरीज का नि:शुल्क उपचार किया जाएगा।कोरोना संक्रमण को रोकने के लिये राज्य शासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार कल रात्रि 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक उज्जैन शहर में लॉकडाउन रहेगा। जिले के अन्य नगरीय क्षेत्रों को इससे छूट रहेगी। दूध एवं दवाओं जैसी अत्यावश्यक सेवाओं को प्रात: 6 से 10 एवं शाम 6 से रात्रि 8 बजे के बीच छूट रहेगी। इन दुकानों पर भी नागरिक सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनकर अपनी आवश्यकता का सामान ले सकेंगे।सं विश्वकर्मावार्ता