Saturday, Apr 20 2024 | Time 19:06 Hrs(IST)
image
राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़


धमतरी में नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी

धमतरी, 31 मार्च (वार्ता) छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है।
अधिकारिक जानकारी के अनुसार भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार कोविड-19 के नियंत्रण संबंधी पूर्व में लागू अधिकांश प्रतिबंधों में समय-समय पर स्वतः छूट प्रदान की गई थी। वर्तगान में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप जिला प्रशासन ने गत 25 मार्च को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रभावशील की है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जय प्रकाश मौर्य ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए जिले के सभी नगरीय निकायों सहित नगरपालिक निगम धमतरी के सीमा क्षेत्र के भीतर स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खुला रखने के लिए आज़ जारी आदेश में समय सीमा तय की है। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें सुबह छह से रात नौ बजे तक, इंडोर डायनिंग वाले रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा सुबह आठ से रात दस बजे तक संचालित किए जाएंगे।
इसके अलावा टेक-अवे एवं होम डिलीवरी वाले रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा रात साढ़े 11 बजे तक डिलीवरी की सुविधाएं दे सकेंगे तथा पेट्रोल पम्प एवं मेडिकल स्टोर्स उपरोक्त नियंत्रण से मुक्त रहेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
सं बघेल
वार्ता
image