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उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर प्रबंधन को लेकर दायर जनहित याचिका पर नोटिस

इंदौर, 01 अप्रैल (वार्ता) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने उज्जैन के प्रसिद्ध मुख्य मंदिरों में से एक मंगलनाथ मंदिर को लेकर सवाल खड़े करती लोकहित याचिका पर आज मंदिर प्रबंधन समिति पर समेत राज्य शासन के पांच सम्बंधित जिम्मेदारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया।
गत तीन मार्च को दायर इस जनहित याचिका की सुनवाई प्रशासनिक न्यायाधीश सुजॉय पॉल और न्यायाधीश शैलेन्द्र शुक्ला ने आज की। याचिकाकर्ता द्वारा याचिका में आरोप लगाए गए हैं कि मंगलनाथ मंदिर प्रबंधन समिति का कार्य नियम विरुद्ध है। न्यायालय ने अध्यक्ष मंगलनाथ मंदिर समिति, उज्जैन के पुलिस अधीक्षक, संभागायुक्त और कलेक्टर को नोटिस जारी जवाब तलब किया है। याचिका की आगामी सुनवाई 26 मई को संभावित है।
जितेंद्र बघेल
वार्ता
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