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फर्जी नियुक्ति कांड में दो आरोपियों को सजा

दमोह 06 अप्रैल (वार्ता) मध्यप्रदेश के दमोह जिले की एक अदालत ने आज फर्जी नियुक्तियों के मामले में आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर दो साल की सजा सुनायी है।
अभियोजन के अनुसार यहां के जिला चिकित्सालय में फर्जी दस्तावेज तैयार कर लैब टेक्नीशियन के पद पर नियुक्तियां कराई थी। इन फर्जी दस्तावेजों को असली बताकर उपयोग किया था। जिस पर 26 मार्च 2010 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी आर के श्रीवास्तव द्वारा पुलिस को आवेदन देकर इन दस्तावेजों के फर्जी होने और जांच के लिए सूचना दी थी। जिस पर पुलिस द्वारा धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच की गई थी। दस्तावेजों के आधार पर तरणी शर्मा एवं शशीकांत भारद्वाज को आरोपी बनाया गया था।
पंचम अपर सत्र न्यायाधीश नीरज शर्मा ने आरोपी तरणी शर्मा एवं शशीकांत भारद्वाज के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर द्वारा दो-दो वर्ष की सजा से दंडित किया है।
सं नाग
वार्ता
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