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मुरैना में टोटल लॉकडाउन

मुरैना 06 अप्रैल (वार्ता) मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये जिला प्रशासन ने शनिवार रात दस बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक पूर्णत लॉकडाउन लगाने के आदेश दिये है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डधिकारी बी कार्तिकेयन ने यह आदेश जारी किये हैं। इस अवधि में सभी आवश्यक सेवाओं को इससे मुक्त रखा गया है। जिला दण्डधिकारी ने यह आदेश जिले में बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों के देखते हुए लिया है। जिले में आगामी आदेश तक सभी धार्मिक और राजनीतिक जलूस व सभाएं प्रशासन की बिना अनुमति के आयोजित नहीं किये जायेंगे। शव यात्रा में भी बीस से अधिक व्यक्ति भी शामिल नहीं हो सकेंगे।
जिला दंडाधिकारी ने आदेश में दुकानदारों को भी निर्देश जारी किए हैं कि वे आवश्यक रूप से कोरोना गाइड लाइन का पालन करें। दुकानदार को गाइडलाइन की पहली गलती पर पांच सौ रुपये का अर्थदंड व दूसरी गलती पर 24 घण्टे के लिये दुकान सील और तीसरी गलती पर उसकी दुकान एक सप्ताह के लिये सील कर दी जाएगी। आदेश के अनुसार शादी विवाह या अन्य समारोह में भी सौ से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने पर रोक लगाई गई है।
सं नाग
वार्ता
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