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कोई भी संस्था जांच की निर्धारित दर से अधिक शुल्क नहीं ले सकेगी- लवानिया

भोपाल, 09 अप्रैल (वार्ता) मध्यप्रदेश के भोपाल जिला कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जिले में कोरोना संबंधी जांच शुल्क की दर निर्धारित कर दी है। कोई भी लैब या अस्पताल निर्धारित दर से अधिक राशि किसी भी व्यक्ति से नहीं ले सकेंगे।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार कोविड -19 की आरटीपीसीआर और रेपिड एन्टीजन जाँच की निर्धारित शुल्क संबंधी आदेश के तहत आरटीपीसीआर टेस्ट से कोविड -19 टेस्ट का सैम्पल कलेक्शन प्रयोगशाला में किया जाता है तो जाँच शुल्क 700 रूपये प्रति मरीज लिया जायेगा। यदि सैम्पल कलेक्शन मरीज के घर जाकर किया जाता है तो अतिरिक्त शुल्क 200 रूपये लिया जा सकता है। इस शुल्क में सैम्पल कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट शुल्क कंज्युमेबल, पी.पी.ई. किट एवं अन्य समस्त कर सहित इत्यादि का शुल्क सम्मिलित है।
रेपिड एन्टीजन टेस्ट से कोविड -19 जाँच यदि अस्पताल, प्रयोगशाला में किया जाता हैं तो जाँच शुल्क 300 रूपये प्रति मरीज लिया जायेगा। यदि सेम्पल कलेक्शन मरीज के घर जाकर किया जाता है तो अतिरिक्त शुल्क 200 रूपये लिया जा सकता हैं। इस शुल्क में सैम्पल कलेक्शन ट्रासपोर्ट शुल्क, कंज्युमेबल, पी.पी.ई. किट एवं अन्य समस्त कर सहित इत्यादि का शुल्क सम्मिलित हैं।
राज्य शासन ने कोविड-19 अथवा निमोनिया के संदेहास्पद मामलों में निजी चिकित्सालयों, नर्सिंग होम्स,डायग्नोस्टिक सेंटर्स के लिए एचआर सी.टी. स्केन की अधिकतम दर रूपये 3000 रूपये निर्धारित की है। निमोनियों के संदेहास्पद मामलों में निजी सेंटर्स के लिए पैथालॉजिकल जाँचों की अधिकतम दरें निर्धारित की गई हैं। इनमें एबीजी अधिकतम दर 600 रूपये, डी-डिमर अधिकतम दर 500 रूपये, प्रोक्लेक्टोनिन अधिकतम दर 1000 रूपये, सीआरपी अधिकतम दर 200 रूपये, सीरम फेरीटिन अधिकतम दर 180 रूपये, आईएल 6 अधिकतम दर 1000 रूपये निर्धारित है।
विश्वकर्मा
वार्ता
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