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बीमार बच्चे को माँ की जरूरत लिहाजा जमानत पर रिहा किया

इंदौर 12 अप्रैल (वार्ता) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ की एकलपीठ के न्यायाधीश सुजॉय पॉल ने अवैध शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार उस महिला आरोपी को आज नियमित जमानत का लाभ देते हुए रिहा करने के आदेश जारी किये जिसका आठ माह का बच्चा माँ के दूध के अभाव बीमार होकर एक यहां के एक अस्पताल की 'गहन चिकित्सा इकाई' (आईसीयू) में भर्ती है।
अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्यमित्र भागर्व ने बताया कि 23 वर्षीय आरोपी महिला ख़ुशी और अन्य दो महिलाओं को यहां कि लसूड़िया थाना पुलिस ने 23 मार्च 2021 को गिरफ्तार किया था। श्री भागर्व के अनुसार महिला की ओर से प्रस्तुत जमानती आवेदन में कहा गया था कि उसके आठ माह के बेटे की परवरिश माँ के आभाव में प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही है। कोरोना महामारी के चलते बच्चे को जेल में माँ के पास रखना भी सहज सम्भव नहीं है। इन परिस्थितियों के फलस्वरूप बच्चा अस्वस्थ होकर आईसीयू में उपचाररत है। बच्चे के इलाज में जुटे डॉक्टरों की भी सलाह है कि बच्चे के लिए इन हालातों में माँ का दूध भी जरुरी है और माँ के बच्चे के नजदीक रहने से उसकी सेहत में सकारत्मक सुधार होने की प्रबल संभावनाएं है। उक्त तर्कों और तर्कों के समर्थन में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गए साक्ष्यों से सहमति व्यक्त करते हुए न्यायालय ने आरोपी महिला को जमानत का लाभ दिए जाने के आदेश जारी किये है।
न्यायालय के आदेशानुसार आरोपी महिला की ओर से तीस हजार की जमानत राशि जमा किये जाने पर उसे रिहा किये जाने के आदेश जारी किये है। आरोपी महिला की ओर से पैरवी अधिवक्ता सारांश जैन ने की।
जितेंद्र नाग
वार्ता
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