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मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में दो दिन नॉन वर्किंग डे

जबलपुर, 17 अप्रैल (वार्ता) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर स्थित मुख्यपीठ सहित इंदौर तथा ग्वालियर खंडपीठ में आगामी 19 तथा 20 अप्रैल को नॉन वर्किंग डे रहेगा।
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक के निर्देश पर यह आदेश जारी किए गए हैं।
हाईकोर्ट रजिस्टार जनरल आर के वाणी की तरफ से जारी किए के आदेश के अनुसार कोरोना वायरस के संक्रमण की चैन तोड़ने तथा परिसर को सेनेटराइज करने के लिए आगामी 19 व 20 अप्रैल को हाईकोर्ट की मुख्यपीठ सहित दोनों खंडपीठ में नॉन वर्किंग डे घोषित किया गया है। वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण को रोकने तथा सुरक्षा उपाय की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है।
गौरतलब है कि बढ़ती कोरोना संक्रमण को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने अवकाश होने के बाद भी 15 अप्रैल को कोरोना वायरस संबंधित संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की थी। युगलपीठ ने उक्त याचिका पर अगली सुनवाई 19 अप्रैल को निर्धारित की थी। नॉन नॉन वर्किंग डे घोषित होने के बाद भी याचिकाओं पर सुनवाई की संभावना है।
सं नाग
वार्ता
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