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व्यायमं की पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा घोटाले के चार दोषियों को सात सात वर्ष की सजा

भोपाल, 22 सितंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के बहुचर्चित व्यवसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) के पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में हुए घोटाले के मामले में आज यहां की केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने चार अभियुक्तों को दोषी पाए जाने पर सात-सात वर्ष की सजा सुनायी।
सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश भोपाल ने व्यापमं से सम्बन्धित मामलें में तीन उम्मीदवारों पुष्पेंद्र सिंह जादों, ओ के यादव और मनोज सिंह कुशवाहा तथा एक परनामधारी श्रीनिवास सिंघल को दोषी ठहराया और उन्हें सात वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनायी। सीबीआई ने वर्ष 2015 में मध्यप्रदेश की एसटीएफ पुलिस इस मामले की जांच को अपने हाथों में लिया था। आरोप था कि वर्ष 2012 के दौरान व्यापम द्वारा पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें इन उम्मीदवारों ने कथित रुप से अनुचित माध्यमों द्वारा चयन पाया गया था।
गहन जांच के पश्चात, सीबीआई ने आरोपियों के विरुद्ध उनकी अपराध में संलिप्तता के कारण सीबीआई भोपाल की अदालत में 25 जुलाई 2018 को आरोप पत्र दायर किया। इन आरोपियों में लाभार्थी उम्मीदवार, जिन्होंने अनुचित साधनों के माध्यम से पीसीआरटी-2012 परीक्षा में चयनित हुए एवं परनामधारी शामिल है।
बघेल
वार्ता
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