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नवरात्रि पर्व के मद्देनजर कोरोना से बचाव को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी

भोपाल, 06 अक्टूबर (वार्ता) मध्यप्रदेश में नवरात्रि पर्व एवं अन्य त्यौहारों के मद्देनजर कोरोना से बचाव और रोकथाम को लेकर आज गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को जारी पत्र में आवश्यक दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार राज्य शासन द्वारा समस्त जिलों को कोरोना की वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत इसकी रोकथाम के लिए पूर्व में जारी परिपत्र 01 सितंबर 2021 तथा लोकसभा-विधानसभा उप निर्वाचन से संबंधित 08 जिलों के लिए भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप जारी दिशा निर्देश 29 सितम्बर 2021 को छोड़कर पूर्व के समस्त दिशा निर्देशों को निरस्त करते हुए निम्न दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
गृह विभाग द्वारा जारी नए निर्देश के अनुसार चल समारोह आदि, जिनमें जनसमूह एकत्र होता है प्रतिबंधित रहेंगे। राजनैतिक कार्यक्रमों आदि के लिए लोकसभा-विधानसभा उप निर्वाचन से संबंधित 08 जिलों में पूर्व में 29 सितंबर 2021 को जारी दिशा-निर्देश था लागू रहेंगे। इसके अलावा समस्त कोचिंग संस्थान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किये जा सकेंगे। 15 अक्टूबर से 100 प्रतिशत की क्षमता पर कोचिंग संस्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान संचालित हो सकेंगे।
कोविड-19 प्रोटोकोल का पालन कोचिंग संस्थान के संचालक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजक को सुनिश्चित कराना बंधनकारी होगा। समस्त धार्मिक/ पूजा स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक श्रद्धालु / अनुयायी उपस्थित रह सकेंगे। समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगे। सिनेमा घर एवं थियेटर कुल क्षमता के 50 की सीमा तक संचालित किये जा सकेंगे। इसके लिए कोविड-19 प्रोटोकोल का पालन बंधनकारी होगा।
समस्त मध्यम लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण 5 गतिविधियाँ सतत चल सकेंगी। जिम, फिटनेस सेन्टर, योगा केन्द्रों का संचालन इनकी क्षमता के 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ कोविड प्रोटोकोल का पालन करते हुए संचालित किये जा सकेंगे। 15 अक्टूबर से 100 प्रतिशत क्षमता पर उपरोक्त संचालन किया जा सकेगा।
इसके अलावा समस्त खेलकूद के स्टेडियम एवं स्वीमिंग पूल खुल सकेंगे तथा खेल आयोजनों में स्टेडियम/ दर्शक दीर्घा में क्षमता के 50 प्रतिशत तक दर्शक शामिल हो सकेंगे। समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 100 प्रतिशत क्षमता से कोविड-19 प्रोटोकोल की शर्त का पालन करते हुए खुल सकेंगे। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 300 अतिथि/ व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। आयोजन में कोविड- 19 महामारी की रोकथाम के लिए समस्त प्रोटोकोल का पालन किया जाना आयोजकों द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।
वहीं, अधिकतम 200 व्यक्तियों की उपस्थिति में अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी। रावण दहन के पूर्व परम्परागत श्रीराम के चल समारोह प्रतिकात्मक रूप से अनुमत्य होगा। रामलीला तथा रावण दहन के कार्यक्रम खुले मैदान में फेस मास्क तथा सोशल डिस्टेसिंग की शर्त पर आयोजन समिति द्वारा जिला कलेक्टर की पूर्वानुमति प्राप्त कर आयोजित किये जा सकेंगे। रामलीला का आयोजन मैदान/ हॉल की क्षमता की 50 प्रतिशत सीमा तक दर्शक शामिल हो सकेंगे। रावण दहन के वृहद आयोजन, जिनका स्वरूप मेले समान होता है, की अनुमति नही होगी।
गरबा का आयोजन सोसायटियों/ कॉलोनियों/ मोहल्लों में मोहल्लावासियों/ कॉलोनीवासियों की आयोजन समिति द्वारा आयोजन स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत की क्षमता तक की उपस्थिति में जिला कलेक्टर को सूचित कर आयोजित किया जा सकेगा। व्यावसायिक स्तर पर वृहद स्वरूप के गरबा आयोजनों की अनुमति नहीं होगी। अर्न्तराज्यीय तथा राज्यातंरिक व्यक्तियों माल एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रहेगा। पूरे प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक नाईट कर्फ्यू प्रभावशील रहेंगा।
अनुमत्य आयोजनों/ समारोहों में डी जे/ बैण्डबाजे की सर्वोच्च न्यायालय के जारी आदेशों के अधीन रात्रि 10.00 बजे तक उपयोग की अनुमति रहेगी। यह दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेंगे। उपरोक्त दिशा निर्देशों के तारतम्य में जिला आपदा प्रबन्धन समिति से परामर्श कर यथोचित आदेश जारी करें।
बघेल
वार्ता
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