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व्यवसायिक वाहनों पर परावर्ती पट्टिकाएं अनिवार्य- राजपूत

भोपाल,08 अक्टूबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया कि प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग बिना मानक गुणवत्ता के परावर्ती पट्टिकाओं (रिफ्लेक्टर टेप) वाले व्यवसायिक वाहनों को अब फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं करेगा।
श्री राजपूत ने बताया कि इस संबंध में समस्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण सर्दियों के मौसम में कोहरे के समय या रात में दूर खड़े या दूर से आ रहे वाहन का दिखाई नहीं पड़ना होता है। उन्होंने कहा कि देश में प्रतिवर्ष लगभग 4.5 लाख सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 1.5 लाख व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। इसको कम करने के लिए वाहनों पर लगाई जाने वाली रिफ्लेक्टर टेप’ एआईएस मापदण्डों के अनुरूप होना चाहिए।
उन्होंने बताया कि वाहन पर लगाये गए रिफ्लेक्टर टेप का सर्टिफिकेट पोर्टल के माध्यम से ही जनरेट हो सकेगा। इस सर्टिफिकेट पर वाहन पर लगाये गए रिफ्लेक्टर टेप की विस्तृत जानकारी जैसे लम्बाई, चौड़ाई, रंग, टेप का निर्माण वर्ष, कोड, निर्माता का नाम तथा वाहन की जानकारी, जैसे वाहन पंजीयन क्रमांक, चेचिस नम्बर, इंजन नम्बर, वाहन श्रेणी, वाहन की बॉडी का प्रकार आदि अंकित रहेगा।
इस संबंध में परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने बताया कि रिफ्लेक्टर टेप प्रमाण-पत्र पोर्टल पर सदैव उपलब्ध रहेंगा, जिसका सत्यापन किसी भी समय किया जा सकता है। सर्टिफिकेट पर क्यूआर कोड भी अंकित रहेगा, जिसे स्कैन कर सत्यापित किया जा सकता है। वाहन का फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी करने के पूर्व सम्बधित आरटीओ को पोर्टल के माध्यम से रिफ्लेक्टर टेप, रियर मार्किंग प्लेट फिक्सेशन सर्टिफिकेट की जाँच करना अनिवार्य होगा। इसके उपरांत ही फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जा सकेगा।
विश्वकर्मा
वार्ता
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