राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Oct 8 2021 10:50PM गेहू और अनाज का उचित भंडारण नहीं किये जाने पर जवाब तलबइंदौर, 08 अक्टूबर (वार्ता) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों से गेंहू और अनाज के उचित भंडारण नहीं करने पर जवाब तलब किया है।प्रशासनिक न्यायाधीश सुजॉय पॉल और न्यायाधीश अनिल वर्मा की युगलपीठ ने आज याचिका में बनाये गए पक्षकारों से 4 हफ्ते में जवाब तलब किया है। दायर इस जनहित याचिका में कहा गया है कि विभिन्न क्रय और विक्रय योजनाओं के तहत राज्य और केंद्र सरकार द्वारा किसानों से खरीदे गए गेंहू और अन्य अनाज ख़रीदा जाता है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस अनाज और गेहू का उचित भंडारण नहीं किया जाता है। केवल मध्यप्रदेश में ही हर वर्ष हजारों सैकड़ों क्विंटल अनाज बारिश में भीगने से सड़ जाता है। बावजूद हर वर्ष बारिश के मौसम के पहले अनाज को सुरक्षित रखने की वयवस्था नहीं की जाती है।न्यायलय ने याचिका में उठाये गए प्रश्नों पर केंद्र और राज्य सरकार के छह जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगा है। याचिका की आगामी सुनवाई 23 नवंबर 2021 को संभावित है।जितेंद्र बघेल वार्ता