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क्रेशर संचालक पर सात करोड़ से अधिक राशि का जुर्माना

बैतूल,12 अक्टूबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में कलेक्टर ने पत्थर का अवैध उत्खनन मामले में क्रेशर संचालक के खिलाफ सात करोड़ से अधिक राशि का जुर्माना लगाया है।
आधिकारिक जानकारी में आज खनिज अधिकारी ज्ञानेश्वर पाटिल के हवाले से बताया कि जिले के भैसदेंही निवासी संध्या सिंह चौहान को क्रेशर संचालित करने के लिए धुड़ियानई में पत्थर खदान पट्टे पर दी थी। क्रेशर संचालन एवं पत्थर खदान के उत्खनन में अनियमिता पाए जाने पर पट्टाधारी को सूचना पत्र जारी कर जवाब मांगा था लेकिन पट्टाधारी ने उत्तर प्रस्तुत नही करने सेपट्टा निरस्त कर दिया था। जांच में पत्थर का अवैध उत्खनन करना पाए जाने एवं विधिवत रायल्टी राशि जमा कर गिट्टी परिवहन के लिए टीपी नही काटने पर संध्या सिंह चौहान के विरूद्ध प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया था। कलेक्टर अमरबीर सिंह बैंस ने श्रीमती चौहान के विरूद्ध सात करोड़ 30 लाख 80 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है।
सं नाग
वार्ता
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