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भुगतान नहीं करने के मामले में वित्तीय कंपनी के शाखा प्रबंधक को जेल भेजा

रतलाम, 26 अक्टूबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के रतलाम जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम द्वारा पारित आदेश के अनुसार परिवादी को राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर उपभोक्ता फोरम ने एक वित्तीय कंपनी के शाखा प्रबन्धक को छह माह के कारावास की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।
प्रकरण में परिवादी की पैरवी कर रहे अभिभाषक रोहित कटारिया ने बताया कि परिवादी विनोद जायसवाल ने वित्तीय कंपनी की एक योजना में एक लाख रुपए से अधिक राशि जमा करवाई थी। इस योजना की परिपक्वता तिथि 14 नवंबर 2018 को जमाकर्ता विनोद जायसवाल को कंपनी की ओर से 1,68,168 रुपए लौटाए जाने थे। लेकिन परिपक्वता अवधि पूरी हो जाने पर भी कंपनी द्वारा परिवादी को उसकी जमा रकम नहीं लौटाई गयी।
इससे व्यथित होकर विनोद जायसवाल ने उपभोक्ता फोरम में सेवा में कमी का परिवाद दायर किया। जिला उपभोक्ता फोरम ने इस परिवाद पर 26 नवंबर 2019 को कंपनी को परिवादी की जमा रकम समस्त लाभों के साथ भुगतान करने का आदेश प्रदान किया था।
उपभोक्ता फोरम द्वारा राशि भुगतान के स्पष्ट आदेश के बावजूद कंपनी के शाखा प्रबन्धक मोहम्मद अजीज कादरी द्वारा भुगतान किए जाने के आश्वासनों के बावजूद जब रकम नहीं लौटाई गई, तो परिवादी ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 27 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर राशि दिलवाने की मांग की। उपभोक्ता फोरम में प्रतिवादी कंपनी के शाखा प्रबन्धक मोहम्मद अजीज कादरी ने स्वयं उपस्थित होकर कई बार राशि भुगतान करने का आश्वासन दिया।
फोरम द्वारा प्रतिवादी को राशि भुगतान करने के लिए कई बार समय भी दिया गया, लेकिन उन्होने परिवादी को भुगतान नहीं किया। आखिरकार आज जिला उपभोक्ता फोरम ने इस मामले में कंपनी के शाखा प्रबन्धक मो अजीज कादरी को छ: माह के सादे कारावास की सजा सुनाते हुए उसे जेल भेज दिया।
सं बघेल
वार्ता
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