राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: May 18 2022 8:19PM हरदा में दो अधिकारियों पर अर्थदंडहरदा, 18 मई (वार्ता) मध्यप्रदेश के हरदा में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा मे जानकारी उपलब्ध ना कराने पर दो अधिकारियों के विरूद्ध 5-5 हजार रूपये की राशि के अर्थ दंड की कार्रवाई के निर्देश जिला कलेक्टर ने दिये हैं।अधिकारिक जानकारी के अनुसार लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत नागरिकों को निर्धारित शासकीय सेवा समय सीमा में उपलब्ध करानी होती हैं। समय सीमा में सेवा उपलब्ध न कराने पर संबंधित दोषी अधिकारियों पर अर्थदंड लगाने की कार्यवाही की जाती है।इसी क्रम में कलेक्टर ऋषि गर्ग ने हरदा जिले में नगर परिषद टिमरनी के मुख्य नगरपालिका अधिकारी राहुल शर्मा द्वारा आवेदक राजेंद्र पवार को निर्धारित समय सीमा में सेवा उपलब्ध न कराने पर 5000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। एक अन्य मामले में जनपद पंचायत हरदा की तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री नीलम रायकवार पर भी आवेदक आजम खान को समय सीमा में सेवा उपलब्ध न कराने पर 5000 रुपये अर्थदंड लगाया गया है। सं नागवार्ता