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राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़


देवास कलेक्‍टर ने एक आरोपी को किया जिलाबदर

देवास, 19 मई (वार्ता) मध्यप्रदेश के देवास कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्द्रमौली शुक्ला ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अाज एक बदमाश को जिलाबदर कर दिया।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार जिला कलेक्टर श्री शुक्ला ने हरणगांव थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव के निवासी रामदेव को छ: माह के लिए जिलाबदर किया है। यहाँ जारी आदेश में आरोपी को 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्‍व सीमाओं से बाहर चले जाने को कहा गया है। जिलाबदर अवधि में आरोपी जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुमति के इन जिलों में प्रवेश नहीं कर सकेंगा।
विश्वकर्मा
वार्ता
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