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हितग्राहियों से राशि वसूलने के मामले में छह के खिलाफ प्रकरण दर्ज

खरगोन, 18 जून (वार्ता) मध्यप्रदेश के खरगोन जिले में 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना' के अंतर्गत हुए पंजीकरण मे हितग्राहियों से अवैध रूप से राशि वसूलने के मामलों में एक शासकीय शिक्षक समेत 6 लोगों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है।
पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह यादव ने बताया कि खरगोन के डिप्टी कलेक्टर ओम नारायण सिंह के प्रतिवेदन पर शिक्षक रोहित मनाग्रे, भानुश्री दीक्षित, विजय कोचले, दिनेश, नरेंद्र बडोले और श्याम उपाध्याय के विरुद्ध धोखाधड़ी और अवैध वसूली की धाराओं के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपियों की शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी।
उन्होंने कहा कि इस महत्वाकांक्षी योजना के मामले में हुई अनियमितता को लेकर एक एसआईटी का गठन किया गया है जो मामलों की विवेचना कर अन्य संलिप्त लोगों के विरुद्ध भी प्रकरण दर्ज करेगी।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत हितग्राहियों से अवैध रूप से राशि लेकर पंजीयन कराने के मामलों की सीएम हेल्पलाइन तथा अन्य माध्यमों से शिकायत के चलते जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने डिप्टी कलेक्टर ओम नारायण सिंह और सीएमओ प्रियंका के संयुक्त जांच दल के माध्यम से जांच कराई थी। इसमें कई व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीयन में आसानी और दस्तावेजी करण के नाम पर 5000 से 11000 रुपये की राशि वसूल की गयी थी।
जांचकर्ता अधिकारी डिप्टी कलेक्टर ओम नारायण सिंह ने बताया कि उक्त जांच खरगोन और उसके आसपास के क्षेत्रों में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के पंजीकरण व विवाह को लेकर हुई है। इसमें कुछ मामले पात्रों को भी लाभ देने के आए हैं।
उल्लेखनीय है कि इस मामले में जिला कलेक्टर ने ग्राम पंचायत मांडव खेड़ा के सचिव माल सिंह बर्डे और ग्राम पंचायत कदवाली के शिक्षक रोहित मनाग्रे को पूर्व में ही निलंबित कर दिया था। खरगोन जिले में इस योजना के तहत 5 मई से 21 मई के बीच बड़वाह कसरावद भगवानपुरा महेश्वर गोगावा और खरगोन जिला मुख्यालय पर 531 जोड़ों की शादी कराई गई थी और 892 जोड़ों का पंजीयन कर विवाह प्रस्तावित है।
सं नाग
वार्ता
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