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सहायक विकास विस्तार अधिकारी को रिश्वत लेने के आरोप में चार वर्ष का सश्रम कारावास

खरगोन, 28 नवंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के खरगोन जिले के मंडलेश्वर स्थित विशेष न्यायालय ने रिश्वत लेने के एक मामले में जनपद पंचायत बड़वाह के तत्कालीन सहायक विकास विस्तार अधिकारी को चार वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार विशेष न्यायालय मण्डलेश्वर ने जनपद पंचायत बड़वाह के तत्कालीन सहायक विकास विस्तार अधिकारी चंदूलाल किवे को चार वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार चंदूलाल ने दिनेश दांगी के मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के अंतर्गत स्वीकृत आवास की दूसरी किस्त आहरित करने के लिए प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए 10 हजार रुपए की मांग की थी। इस पर दिनेश दांगी ने लोकायुक्त पुलिस इंदौर को शिकायत की थी और कार्रवाई करते हुए चंदू लाल किवे को 16 अक्टूबर 2015 को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया गया था।
सं बघेल
वार्ता
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