राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: May 27 2023 8:29PM पकड़े गये रेत के मामले में होगी नियमानुसार कार्रवाईबड़वानी, 27 मई (वार्ता) मध्यप्रदेश में बड़वानी के जिला खनिज अधिकारी ने कहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा पकड़े गए रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली के मामले में दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाने की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।बड़वानी के जिला खनिज अधिकारी तथा एसडीएम घनश्याम धनगर ने बताया कि मेधा पाटकर तथा अन्य नर्मदा बचाओ आंदोलन कार्यकर्ताओं द्वारा पकड़ी गई रेत से भरी ट्रैक्टर ट्राली के चालक व मालिक से आवश्यक दस्तावेज मांगे गए हैं। यदि वह दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराते है तो खनिज नियमों के मुताबिक पेनल्टी अध्यारोपित की जाएगी।उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर चालक ने बताया कि वह अपने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन मकान के लिए उक्त रेत ले जा रहा था।उन्होंने बताया कि मेधा पाटकर या अन्य कार्यकर्ताओं को इस तरह से ट्रैक्टर ट्रॉली रोकने का अधिकार नहीं था। यदि ट्रैक्टर चालक या मालिक इस संबंध में आवेदन देते हैं तो संबंधित विभाग (पुलिस) को कार्यवाही के लिए लिखा जाएगा।नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर तथा अन्य कार्यकर्ताओं ने 24 मई की शाम बड़वानी जिले मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर राजघाट पहुंचकर एक ट्रैक्टर ट्राली को रेत के परिवहन करते हुए पकड़ा था और उसके चालक व एक अन्य के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की थी।उन्होंने रेत का अवैध उत्खनन करवाने वाले, करने वाले तथा परिवहन करने वाले आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर इन्हें गिरफ्तार करने की मांग की थी। मेधा पाटकर ने एनजीटी तथा सुप्रीम कोर्ट के नर्मदा नदी के आसपास रेत के उत्खनन नहीं करने के आदेशों हवाला देते हुए आरोप लगाया था कि बड़वानी जिले के राजघाट, पिछोड़ी छोटा बड़दा स्थित नर्मदा नदी तथा इसकी सहायक गोई नदी में रेत का अवैध उत्खनन जारी है और प्रतिदिन करीब 40 ट्रैक्टर ट्रॉली रेत का अवैध रूप से उत्खनन हो रहा है। बाद में उन्होंने जिला कलेक्टर को कार्रवाई हेतु आवेदन भी दिया।सं नागवार्ता