राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Aug 7 2024 7:50PM छत्तीसगढ़ में पंचायत व नगर पालिका अध्यक्षों के वित्तीय अधिकार खत्मरायपुर 07 अगस्त (वार्ता) छत्तीसगढ़ शासन ने नगरीय निकायों के अंतर्गत आने वाले नगर पंचायत अध्यक्ष और नगर पालिका अध्यक्ष के ‘चेक पॉवर’ यानी वित्तीय अधिकार खत्म कर यह अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीएमओ) को प्रदान कर दिया है। राजपत्र में प्रकाशित इस संशोधन के बाद नगर पंचायत और नगर पालिका के चुने हुए अध्यक्ष को वित्तीय अधिकार अब नही रहेंगे। राजपत्र में प्रकाशन होने के बाद वित्तीय अधिकार अब सीएमओ को दे दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार भुगतान किया गया नस्ती और भुगतान की जानकारी तीन दिवस के भीतर अध्यक्ष को सूचनार्थ भेजा जाएगा। इस कदम को नगरीय निकाय में काबिज अध्यक्षों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।सं.संजयवार्ता