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मुम्बई


साइप्रस मिस्त्री परिवार की कंपनियों की याचिका पर फैसला सुरक्षित

मुम्बई,16 जनवरी (वार्ता) राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने रतन टाटा समेत टाटा संस और उसके निदेशकों के खिलाफ साइप्रस मिस्त्री के परिवार की दो कंपनियों द्वारा एक अवमानना याचिका पर अपना फैसला आज 18 जनवरी तक सुरक्षित रख लिया।
याचिका में आरोप लगाया है कि श्री मिस्त्री को बोर्ड से हटाने के लिए एनसीएलटी निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। बीएसवी प्रसाद कुमार (सदस्य-न्यायिक) और वी नल्लासेनापति (सदस्य-तकनीकी) की एक खंडपीठ ने आज यहां सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला 18 जनवरी तक सुरक्षित रख लिया।
साइप्रस इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड और स्टेरलिंग इंवेस्टमेट्स ने एक अवमानना याचिका दायर करके टाटा संस द्वारा छह फरवरी को बुलाई गई असाधारण आम बैठक या किसी और दिन इस तरह की किसी भी बैठकों को रोकने का आग्रह किया है।
देवेन्द्र.श्रवण
वार्ता
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