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मुम्बई


पंसारे हत्या मामले में आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई 9 जून को

कोल्हापुर, 29 मई (वार्ता) महाराष्ट्र में कोल्हापुर जिला और सत्र अदालत ने गोविंद पंसारे हत्या मामले में मुख्य संदिग्ध आरोपी समीर गायकवाड की चौथी जमानत याचिका पर सरकारी वकील के गैरहाजिर होने के कारण सुनवाई 9 जून तक आज स्थगित कर दी।
बचाव पक्ष के वकील समीर पटवर्धन ने अतिरिक्त सत्र अदालत के न्यायाधीश एल डी बिले के समक्ष समीर गायकवाड के लिए 27 अप्रैल को चौथी बार जमानत याचिका दाखिल की थी।
श्री बिले ने कहा कि आरोपी के खिलाफ अब कोई ठोस सबूत नहीं मिला और न ही हत्या में उपयोग की गयी मोटरसाइकिल ही बरामद हुयी। पुलिस ने आरोपी को डेढ वर्ष पहले गिरफ्तार किया लेकिन अब तक उसे हत्या में उपयोग की गयी मोटरसाइकिल और हथियार बरामद नहीं हुआ। उन्होंने आगे कहा कि विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा चल रही जांच पर कोई आपत्ति नहीं है।
जांच अधिकारी रमेश खुदे अदालत में सरकारी वकील की अनुपस्थिति में एक बयान दर्ज कराया जिसमें कहा कि मुख्य आरोपी ने अपना जुर्म स्वयं कबूल किया इसलिए उसकी जमानत याचिका पर कड़ विरोध जताया।
बयान में यह भी कहा गया कि 14 वर्षीय अथर्व शिंदे समेत चार गवाहों ने गायकवाड की शिनाख्त करते हुए बताया था कि दोनों हमलावरों में से एक गायकवाड था। दो गवाहों ने कहा कि उन लोगों ने दो हत्यारों को दूर से देखा था।
गायकवाड के खिलाफ परिस्थतिजन्य पर्याप्त सबूत हैं यदि आरोपी को जमानत पर छोड़ दिया गया तो संभव है कि वह गवाहों को प्रभावित करे।
अधिकारी ने अदालत को बताया कि आरोपी की सनातन संस्था के सदस्य रूद्र पाटिल के साथ दोस्ती है जो कि मडगांव बम विस्फोट मामले में फरार है और यदि आरोपी को जमानत दी गयी तो यह भी फरार हो सकता है। इसलिए उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
आरोपी की दो जमानत याचिका सत्र अदालत और एक जमानत याचािक बम्बई उच्च न्यायालय में खारिज हो चुकी है। अधिकारी द्वारा बयान जमा करने के बाद अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई 9 जून तक स्थगित कर दी।
बचाव पक्ष के वकील के द्वारा 18 फरवरी की दाखिल की गयी एक अन्य याचिका पर 9 जून को सुनवाई होगी।
त्रिपाठी, उप्रेती
वार्ता
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