मुम्बईPosted at: Jul 25 2017 9:45PM चेक बाउंस होने पर किसान को एक साल की कैद और जुर्मानाहिसार, 25 जुलाई (वार्ता) हरियाणा में हिसार की एक अदालत ने कर्ज अदा न करने और चेक बाउंस होने के आरोप में रावत खेड़ा गांव के किसान राम सिंह को एक साल की कैद और तीन लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। कृषि एवं विकास बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल शर्मा ने आज यहां बताया कि राम सिंह ने जमीन समतल करने के लिए बैंक से चार लाख रुपये का कर्ज लिया था। ऋण अदायगी के लिये उसने 2015 में 2.20 लाख रुपये का चेक बैंक में जमा कराया लेकिन खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो गया। बैंक ने इस सम्बंध में राम सिह के खिलाफ अदालत में मामला दायर किया था। सं.रमेश उप्रेती वार्ता