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आईयूएमएल विधायक अयोग्य घोषित, बाद में आदेश पर रोक

कोच्चि 09 नवंबर (वार्ता) केरल उच्च न्यायालय ने वर्ष 2016 के राज्य विधानसभा चुनाव में साम्प्रदायिक आधार पर चुनाव अभियान चलाने को लेकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के विधायक के एम शाजी को शुक्रवार को अयोग्य घोषित कर दिया तथा चंद घंटे बाद ही आदेश पर अस्थाई रूप से रोक लगा दी।
अझिकोड निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2016 के चुनाव में श्री शाजी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले निकेश कुमार द्वारा दायर याचिका पर न्यायालय ने श्री शाजी के चुनाव को पहले रद्द कर दिया। बाद में न्यायालय ने अपने आदेश पर दो सप्ताह के लिए रोक लगा दी। मंगलवार को इस मामले में फिर सुनवाई होगी।
न्यायालय की ओर से अयोग्य घोषित करने के आदेश के तुरंत बाद श्री शाजी ने छह साल तक अयोग्य घोषित करने के आदेश पर विचार करने का अदालत से अनुरोध किया।
निकेश ने श्री शाजी पर मतदान के दौरान सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में शामिल होने का आरोप लगाते हुए न्यायालय की शरण मेंं आया था। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद आदेश दिया कि श्री शाजी अगले छह साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।
श्री शाजी के वकील ने अदालत के समक्ष कहा,“ उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए जा रहे हैं लेकिन उसका आदेश प्राप्त करने में अधिक समय लग सकता है। इस अवधि के दौरान अज़िकोड निर्वाचन क्षेत्र में कोई विधायक नहीं होगा। इन परिस्थितियों में कृपया अस्थायी रूप से आदेश पर रोक की अनुमति दें।”
न्यायालय ने श्री शाजी से एक सप्ताह के भीतर निकेश कुमार के कानूनी खर्च के रूप में 50,000 रुपये जमा करने का भी आदेश दिया। दिलचस्प बात यह है कि श्री शाही को अयोग्य घोषित करने वाली उसी खंडपीठ ने कुछ ही घंटे के भीतर अपने ही आदेश पर रोक लगा दी। पिछले विधानसभा चुनाव में श्री शाजी ने 2462 मतों से एलडीएफ उम्मीदवार निकेश कुमार को हराया था।
संजय.श्रवण
वार्ता
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