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एनएच घोटाले की आरोपी प्रिया को मिली जमानत

नैनीताल 12 नवंबर (वार्ता) उत्तराखंड के बहुचर्चित राष्ट्रीय राजमार्ग-74 घोटाले की आरोपी बिल्डर प्रिया शर्मा को उच्च न्यायालय से अल्पावधि के लिये सोमवार को जमानत मिल गयी। उन्हें स्वास्थ्य कारणों के चलते एक महीने के लिये पैरोल दिया गया है लेकिन इस दौरान वह जिले से बाहर नहीं जा पायेंगी।
लगभग 300 करोड़ से अधिक के घोटाले में बिल्डर प्रिया शर्मा कई महीनों से जेल में बंद थीं। उसे उसके सहयोगी सुधीर चावला के साथ विशेष जांच दल ने 20 मार्च को हरियाणा के गुरूग्राम स्थित एक माॅल से गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ उधमसिंहनगर जिले में कई धाराओं में मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी की डर से वह अपने सहयोगी के साथ फरार हो गयी थी। विशेष जांच दल ने दो महीने की कड़ी मशक्कत के बाद उसे गिरफ्तार किया था।
प्रिया की ओर से उच्च न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। जिसमें स्वास्थ्य खराब होने का हवाला दिया गया था।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने मामले पर सुनवाई करते हुए प्रिया को एक माह की पेरोल दे दी है। इस दौरान प्रिया शर्मा को बिना जांच अधिकारी की अनुमति के जिले से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गयी है।
गौरतलब है कि उमधसिंहनगर जिले में प्रकाश में आये राष्ट्रीय राजमार्ग घोटाले में दो दर्जन आरोपी पकड़े गये हैं। जिनमें कई पीसीएस अधिकारियों के साथ साथ अन्य राजस्व अधिकारी तथा काश्तकार शामिल हैं। सभी ओरोपी जेल में बंद हैं। इनमें से कुछ निचले स्तर के कर्मचारियों को उच्च न्यायालय से जमानत मिल गयी है। घोटाले के प्रमुख आरोपी अभी भी जेल में बंद हैं।
इस घोटाले में दो आईएएस अधिकारियों पर भी तलवार लटकी हुई है। उन्हें विशेष जांच दल की ओर से गिरफ्तार नहीं किया गया है। सरकार की ओर से प्रिया शर्मा के जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।
इससे पहले प्रिया शर्मा की ओर से नैनीताल की भ्रष्टाचार निवारण अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र दिया गया था लेकिन अदालत ने उसके प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था। इसके बाद प्रिया ने उच्च न्यायालय का दामन थांभा था।
रवीन्द्र.संजय
वार्ता
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