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अन्नाद्रमुक के सजायाफ्ता तीन लोगों की रिहाई पर पुरोहित का जवाब

चेन्नई 20 नवंबर (वार्ता) तमिलनाडु के सनसनीखेज धर्मपुरी बस अग्निकांड मामले में उम्रकैद की सजा पाये अन्नाद्रमुक से जुड़े तीन लोगों की रिहाई पर विपक्षी पार्टियों की आलोचनाओं के बीच राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने मंगलवार काे स्पष्ट किया कि आरोपियों को इसलिए रिहा किया गया क्योंकि उनका किसी को मारने का इरादा नहीं था और भीड़ के उन्माद में आकर उन्होंने बस में आग लगायी थी।
राज्यपाल की सहमति मिलने के तुरंत बाद अन्नाद्रमुक सरकार ने सोमवार को पार्टी के तीन सजायाफ्ता लोगों नेदुचेझियान, रवीन्द्रन और मुनीअप्पन की रिहाई का आदेश जारी कर दिया। उनकी रिहाई के लिए पार्टी के संस्थापक और दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री एमजीआर की जयंती के दिन का चुना गया। वैसे तीनों ने 10 साल से अधिक की कैद की सजा काट ली थी।
अन्नाद्रमुक से जुड़े तीनों सजायाफ्ता लोगों ने 2000 में भ्रष्टाचार के मामले में दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री जे.जयललिता को सजा सुनाये जाने के विरोध में धर्मपुरी जिले में एक बस में आग लगा दी थी जिसमें झुलसकर कोयम्बटूर स्थित तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय की तीन छात्राओं कोकिलावाणी, हेमलता तथा गायत्री की मौत हो गयी थी।
तीनों आरोपियों को सबसे पहले निचली अदालत ने मौत की सजा सुनायी थी जिसे उच्चतम न्यायालय ने भी बरकरार रखा था लेकिन दो वर्ष पूर्व तीनों की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने उनकी मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया।
अन्नाद्रमुक से जुड़े तीनों लोगों की रिहाई की विपक्षी पार्टियों ने कड़ी आलोचना की है। विपक्ष राज्यपाल से पूछ रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राजीव गांधी हत्याकांड मामले में उम्रकैद की सजा पाये सात अभियुक्तों की रिहाई को लेकर राज्य सरकार की सिफारिश पर उन्होंने चुप्पी क्यों साध रखी है?
घटनाओं और कानूनी स्थिति के विवरणों को उचित परिप्रेक्ष्य में रखते हुए राजभवन से यहां जारी एक बयान में कहा गया, “बिना किसी परेशानी के स्थानीय समाज की ओर से तीनों को स्वीकार कर लेने को लेकर संतुष्ट होने तथा भीड़ के उन्माद के कारण मौतें होने के उच्चतम न्यायालय के फैसले के मद्देनजर पर तथा 13 वर्षाें की सजा काट चुकने के आधार को ध्यान में रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत तीनों अभियुक्तों को असामयिक रिहा करने का आदेश जारी किया गया।”
संजय.श्रवण
वार्ता
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