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राष्ट्रीय विधि विवि के मामले उच्च न्यायालय ने सरकार को दिया अंतिम अवसर

नैनीताल 21 जनवरी(वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय(विवि) की स्थापना के मामले को गंभीरता से लिया है और सरकार को विश्वविद्यालय के मामले में विचार करने के लिये अंतिम अवसर प्रदान किया है। अदालत ने कहा कि वह तीन सप्ताह के अंदर उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करे।
उच्च न्यायालय ने 19 जून 2018 को आदेश जारी कर उत्तराखंड सरकार को प्रदेश में तीन माह के अंदर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को प्रारंभ करने के निर्देश दिये थे। अदालत ने राज्य के तराई क्षेत्र खासकर उधमसिंह नगर जिले में विवि को प्रारंभ करने को कहा था।
अदालत ने प्रदेश के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह एवं अन्य अधिकारियों को इस मामले में निर्णय लेने के लिये अंतिम अवसर प्रदान करते हुए तीन सप्ताह के अंदर अनुपालन के संबंध में शपथ पत्र पेश करने को कहा है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि 19 जून 2018 के आदेश का अनुपालन तय समय में नहीं किया जाता है तो मामले से जुड़े अधिकारी कोर्ट में पेश होंगे।
यह निर्देश न्यायाधीश शरद कुमार शर्मा की पीठ ने नैनीताल निवासी भूपाल सिंह भाकूनी की अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद दिये। कोर्ट ने ये आदेश विगत 10 जनवरी को दिये लेकिन आदेश की प्रति सोमवार को प्राप्त हुई। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अवमानना याचिका में कहा गया है कि सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है।
दूसरी ओर सरकारी अधिवक्ताओं की ओर से अदालत को बताया गया कि विधि विवि को प्रारंभ करने के लिये कोर्ट के आदेश के अनुपालन की प्रक्रिया चल रही है और कुछ औपचारिकतायें बाकी रह गयी हैं।
सं, नीरज
वार्ता
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