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जहरीली शराब का मामला: याचिकाकर्ता को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश

नैनीताल, 13 मार्च (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने जहरीली शराब से हुई मौत के मामले में जनहित याचिका दायर करने वाले को जान से मारने की धमकी दिये जाने को गंभीरता लिया और उसे सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश बुधवार को दिया।
उधमसिंह नगर जनपद के निवासी प्रमोद शर्मा ने इस मामले में एक जनहित याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि प्रदेश में जहरीली शराब के चलते 42 लोगों की मौत हो गयी लेकिन सरकार ने जहरीली शराब माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। जनहित याचिका दायर होने के बाद सरकार इस मामले में हरकत में आयी। इसके बाद याचिकाकर्ता की ओर से मंगलवार अदालत को बताया गया कि जनहित याचिका दायर करने के एक दिन बाद एक इनोवा वाहन में कुछ लोग आये और उन्हें याचिका वापस लेने और जान से मारने की धमकी देकर चले गये। न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया तथा न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की युगलपीठ ने इसे गंभीरता से लिया और उधमसिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को याचिकाकर्ता शर्मा सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश बुधवार को दिया।
इससे पहले जहरीली शराब मामले में सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने गढ़वाल मंडल के पुलिस महानिरीक्षक से तीन सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा। साथ ही सरकार से पूछा कि निलंबित अधिकारियों का इस मामले में क्या दोष है इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करें?
उल्लेनीय है कि उत्तराखंड के रूड़की तथा उससे सटे उत्तर प्रदेश (उप्र) के इलाके में पिछले दिनों जहरीली शराब से पीने के चलते एक सौ से अधिक लोगों की मौत हो गयी थी। इस मामले के प्रकाश के आने के बाद उप्र तथा उत्तराखंड में बवाल मच गया था। उत्तराखंड सरकार ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक दर्जन से अधिक आबकारी अधिकारियों तथा पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया था। साथ ही इस मामले की जांच विधानसभा की समिति को सौंपी गयी थी।
सं. संतोष
वार्ता
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