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सर्जरी के दौरान लापरवाही मामले में डॉक्टर को दोषी ठहराया गया

अगरतला, 26 मार्च (वार्ता) पश्चिम त्रिपुरा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने वर्ष 2006 में एक रोगी की सर्जरी करने के दौरान लापरवाही बरतने के मामले में सर्जन डॉक्टर प्रताप सान्याल को मंगलवार को दोषी ठहराया।
इससे पहले डॉक्टर ने एक उपभोक्ता अदालत के आदेश पर राेगी पक्ष काे मुआवजे के रूप में दो लाख रुपये भगुतान भी किया था।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एस. मुखर्जी ने अपने आदेश में कहा, “मंगलवार से एक वर्ष की अवधि तक दोषी के अच्छे आचरण और व्यवहार पर नजर रखी जाएगी। उसके द्वारा 10,000 रुपये के अनुबंध को पालन किया जाना यह दर्शाता है कि एक वर्ष की अवधि के दौरान वह अपना व्यवहार अच्छा रखेंगे। ”
मजिस्ट्रेट ने प्रोबेशन अधिकारी को इस मामले में आवश्यकतानुसार समय-समय पर अदालत को रिपोर्ट करने का निर्देश भी दिया।
डॉ सान्याल एक सरकारी चिकित्सक थे और उन पर जनवरी 2006 में अपनी पत्नी के नर्सिंग होम में शराबानी देव नाम की एक महिला रोगी के पेट में से नालीदार पाइप को निकाले बिना सर्जरी पूरा करने का आराेप लगा था। नालीदार पाइप सर्जरी के दौरान रोगी के पेट में डाला जाता है।
प्रियंका.श्रवण
वार्ता
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