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विकास शुल्क के नाम पर छात्रों से वसूली जा रही राशि के मामले में सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल 03 अप्रैल (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के बाद तीर्थनगरी ऋषिकेश में नियमों के विपरीत बन रहे एक निजी स्कूल के मामले में सरकार को अपना रूख स्पष्ट करने को कहा है। स्कूल पर आरोप है कि वह शिक्षा का व्यावसायिकरण के साथ-साथ संचालन में अनियमितता बरत रहा है।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति नारायण सिंह धनिक की युगलपीठ की ओर से ये निर्देश देहरादून की पर्वतीय पुनरूत्थान अवाम सोसाइटी की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवार्ठ के बाद बुधवार को जारी किये गये हैं। यह जानकारी सोसाइटी के अधिवक्ता नमन कांबोज ने दी।
श्री कांबोज ने बताया कि जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि दून वैली विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) के नियमों को ताक पर रखकर इस प्राइवेट स्कूल का निर्माण किया जा रहा है। साडा की ओर से बिना अनुमति बनाये जा रहे इस स्कूल को नोटिस भी जारी किया गया है।
उन्होंने बताया कि रानीपोखरी में बनाया जा रहा यह स्कूल निर्माणाधीन है लेकिन स्कूल अभी किराये के भवन में संचालित हो रहा है। स्कूल की ओर से नियमों को ताक पर रखकर विकास शुल्क के रूप में प्रत्येक छात्र से दस-दस हजार रुपये वसूले जा रहे हैं। जो कि गलत है।
श्री कांबोज ने बताया कि पूरे मामले की सुनवाई के बाद पीठ ने छात्रों से वसूले जा रहे विकास शुल्क के मामले में सरकार से जवाब पेश करने को कहा है। साथ ही अदालत ने कहा है कि अनुमति के बिना बन रहे इस स्कूल के खिलाफ साडा की ओर से अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गयी। सरकार को सोमवार तक जवाब पेश करने को कहा गया है। मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी।
रवीन्द्र, उप्रेती
वार्ता
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