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डीएम को रानीपोखरी में स्कूल बनाने की जांच का आदेश

नैनीताल 08 अप्रैल (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नियमों को ताक पर रखकर देहरादून के रानीपोखरी में बनाये जा रहे निजी स्कूल की जांच के लिये एक जांच कमेटी के गठन का जिलाधिकारी को निर्देश देते हुए तीन सप्ताह में जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति नारायण सिंह धनिक की युगलपीठ ने देहरादून की पर्वतीय पुनरूत्थान अवाम संस्था द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सोमवार को यह निर्देश दिये।
अधिवक्ता नमन काम्बोज ने बताया कि न्यायालय ने शिक्षा के व्यावसायिकरण पर भी असंतोष व प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि बिना सरकार व शासन की अनुमति के स्कूल का निर्माण कैसे किया जा रहा है? उन्होंने बताया कि न्यायालय ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि शिक्षा अधिकारियों की अनुमति न होने के बावजूद स्कूल नये शैक्षणिक सत्र में प्रवेश दे रहा है।
जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि दून वैली दून वैली विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) के नियमों को ताक पर रखकर प्राइवेट स्कूल का निर्माण किया जा रहा है। साडा की ओर से बिना अनुमति बनाये जा रहे स्कूल को नोटिस भी जारी किया गया है। स्कूल नियमों को ताक पर रखकर छात्रों से दस-दस हजार रूपये विकास शुल्क के नाम पर वसूल रहा हैं।
सं राम
वार्ता
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