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किरण बेदी को विशेष शक्ति देने वाले आदेश पर रोक

किरण बेदी को विशेष शक्ति देने वाले आदेश पर रोक

पुड्डुचेरी, 30 अप्रैल (वार्ता) मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने पुड्डुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी को विशेष शक्ति देने वाले सरकारी आदेश पर मंगलवार को रोक लगा दी।

कांग्रेस विधायक के. लक्ष्मीनारायण की ओर से वर्ष 2017 में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आर. महादेवन ने कहा कि सत्ता में निर्वाचित सरकार के रहते हुए वर्चस्व या जनता के हित की आड़ लेकर उपराज्यपाल दिन-प्रतिदिन के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं। न्यायमूर्ति महादेवन ने कहा कि उपराज्यपाल को पुड्डुचेरी के मुख्यमंत्री के अधिकार में हस्तक्षेप करने और किसी सरकारी दस्तावेज को मंगाने का कोई अधिकार नहीं है। श्री लक्ष्मीनारायण ने अपनी याचिका में निर्वाचित मंत्रिपरिषद रहने के बावजूद उपराज्यपाल की निहित शक्तियों को लेकर सवाल उठाया था।

अदालत ने याचिकाकर्ता की अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य की निर्वाचित सरकार को सेवा मामलों में कार्रवाई करने का अधिकार है। साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2017 में उपराज्यपाल के अधिकार को लेकर दिये गये दो स्पष्टीकरण आदेश रद्द कर दिये।

अदालत ने कहा कि वित्त, प्रशासन तथा सेवा में श्री बेदी स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकती है, उन्हें इन मामलों में मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्रवाई करना पड़ेगा।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 में श्रीमती बेदी के पुड्डुचेरी के उपराज्यपाल का पद संभालने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी और वह कई मौके पर आमने-सामने आ चुके हैं। श्री नारायणसामी ने श्रीमती बेदी के कल्याणकारी योजनाओं को रोकने, निर्वाचित सरकार की अनदेखी करने तथा उनके साप्ताहिक क्षेत्रीय दौरे की निंदा की थी।

संतोष.श्रवण

वार्ता

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