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यातायात की समस्या पर त्रिपुरा सरकार से जवाब तलब

अगरतला 01 मई (वार्ता) त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने राजधानी अगरतला में यातायात की समस्या को लेकर राज्य सरकार से एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
मुख्य न्यायाधीश संजय कारोल और न्यायमूर्ति अरिंदम लोध की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार से जानना चाहा कि आखिर क्या कारण है कि वह अपना हलफनामा पेश नहीं कर पा रही है। न्यायालय ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई आठ मई को होगी।
याचिका में कहा गया है कि शहर में सड़कों पर वाहनों की अवैध पार्किंग की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ती जा रही है।शापिंग मॉल और व्यावसायिक संस्थानों बेसमेंट पार्किंग की सुविधा न होने के कारण लोग अपने वाहनों को सड़क पर खड़े कर रहे हैं , जिससे यातायात जाम हो जाता है और यह समस्या विकराल रूप ले चुकी है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि अगरतला निगमपालिक राजनीतिक दबाव के कारण इस समस्या की तरफ आंखें मूंदे हुए है।
टंडन आशा
वार्ता
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