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एससी/एसटी प्रोमोशन एक्ट बरकरार रखने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागतयोग्य: खड़गे

कलाबुर्गी,10 मई (वार्ता) कर्नाटक के समाज कल्याण मंत्री प्रियंक खड़गे ने राज्य सरकार के अनुसूचित जाति/जनजाति (एससी/एसटी) प्रोमोशन विधेयक को बरकरार रखे जाने संबंधी उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है।
श्री खड़गे ने चिंचोली तालुक अंतर्गत कोंचावरम गांव में शुक्रवार को प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि शीर्ष अदालत के फैसले से एससी/ एसटी वर्ग के कर्मचारियों को न्याय मिला है और प्रभावित कर्मचारी राहत महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अदालत के फैसले के परिप्रेक्ष्य में समाज के अन्य वर्गों को बाधित किए बिना अधिनियम का क्रियान्वयन किया है।
उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक में एससी/एसटी कर्मचारियों को प्रोमोशन में आरक्षण दिए जाने संबंधी राज्य सरकार के अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा है।
टंडन.श्रवण
वार्ता
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