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गढ़वाल विवि मामले में कोतवाल, छात्र संघ नेताओं को अवमानना नोटिस

नैनीताल, 20 मई, (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने श्रीनगर स्थित गढ़वाल विश्वविद्यालय में कथित रूप से कानून व्यवस्था बहाल करने में नाकाम रहने पर श्रीनगर (गढ़वाल) के कोतवाल और सभी छात्र संघ पदाधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया है।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की पीठ ने विश्वविद्यालय द्वारा दायर अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए सोमवार को नोटिस जारी किये हैं। अदालत ने जिनको अवमानना नोटिस जारी किया है उनमें कोतवाल श्रीनगर नरेन्द्र सिंह बिष्ट, छात्र संघ पदाधिकारी प्रवीण सिंह, अंकित उचोली, राम प्रकाश विनीत पोस्ती, मनजीत सिंह, संदीप राणा, अयूष मियान, सुरजीत गैरोला और अतुल सती शामिल हैं। सभी को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करना है।
विश्वविद्यालय के अधिवक्ता डाॅ. कार्तिकेय हरि गुप्ता ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय की ओर से विगत 9 मई को एक आदेश जारी कर राज्य सरकार और पुलिस को विश्वविद्यालय में कानून व्यवस्था बहाल करने के निर्देश दिये गये थे। अदालत ने कहा था कि सरकार विश्वविद्यालय परिसर में कानून व्यवस्था बहाल करे और विश्वविद्यालय के अधिकारियों को भी सुरक्षा मुहैया कराये और विश्वविद्यालय को सभी छात्र संघ पदाधिकारियों को भी पक्षकार बनाने के निर्देश दिये थे।
विश्वविद्यालय की ओर से आज उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की गयी। विश्वविद्यालय की ओर से अदालत को बताया गया कि विश्वविद्यालय परिसर में कानून व्यवस्था की स्थिति बहाल नहीं हो पायी है। जिससे परीक्षाएं एवं पठन-पाठन का कार्य प्रभावित हो रहा है। छात्र संघ पदाधिकारियों की ओर से विश्वविद्यालय परिसर में अवैध ढंग से धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे विश्वविद्यालय में असुरक्षा का माहौल व्याप्त है।
इससे पहले विश्वविद्यालय की ओर से एक याचिका दायर कर कहा गया था कि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से परिसर की सुरक्षा में भूतपूर्व सैनिकों को तैनात किया गया है। विश्वविद्यालय की ओर से इसमें पूरी तरह से मानकों का पालन किया गया है लेकिन छात्रों द्वारा इस प्रकरण का अवैध ढंग से विरोध किया जा रहा है। छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में कई बार आंदोलन किये और 22 अप्रैल और 07 मई को अधिकारियों को बंधक बना लिया था।
विश्वविद्यालय की ओर से स्थानीय पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज करायी गयी लेकिन पुलिस विवि को सहयोग नहीं कर रहा है। इसके बाद उच्च न्यायालय ने सरकार को विवि में कानून व्यवस्था बनाये रखने के निर्देश दिये थे। साथ ही सभी छात्र संघ पदाधिकारियों को पक्षकार बनाने को कहा था।
रवीन्द्र, उप्रेती
वार्ता
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