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चार निकायों के चुनाव को लेकर राज्य सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल, 28 मई (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रूड़की नगर निगम समेत चार निकायों के चुनाव नहीं कराये जाने के मामले में राज्य सरकार से बुधवार तक जवाब मांगा है।
न्यायालय ने रूड़की नगर निगम, बाजपुर, श्रीनगर तथा सेलाकुईं नगर पालिकाओं के चुनाव नहीं कराये जाने के मामले में राज्य सरकार तथा निर्वाचन आयोग से स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। चुनाव आयोग की ओर से आज न्यायालय को बताया गया कि सरकार बाजपुर नगर पालिका को छोड़कर अन्य निकायों का परिसीमन नहीं करा पायी है। इसलिये चुनाव सम्पन्न नहीं हो पाये हैं। इसके बाद उच्च न्यायालय ने इस मामले में सरकार से बुधवार तक जवाब पेश करने को कहा।
निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता संजय भट्ट ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन तथा न्यायमूर्ति नारायण सिंह धनिक की युगलपीठ ने हरिद्वार निवासी आशीष सैनी की जनहित याचिका की सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका बताया था कि प्रदेश में सभी नगर निकायों के चुनाव सम्पन्न हो गये हैं। सभी निकायों ने नव निर्वाचित बोर्ड के तहत काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन राज्य सरकार रूड़की नगर निगम के अलावा बाजपुर, श्रीनगर व सेलाकुईं नगर पालिकाओं के चुनाव सम्पन्न नहीं करा पायी हैं।
याचिकाकर्ता ने बताया था कि उच्च न्यायालय ने भी राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि प्रदेश में सभी निकायों के चुनाव एक साथ सम्पन्न कराये जायें परंतु इन निकायों के चुनाव अभी तक सम्पन्न नहीं हो पाये हैं। इसके बाद अदालत ने राज्य सरकार चुनाव आयोग से मंगलवार तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा था।
सं. संतोष
वार्ता
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