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पूर्णागिरि मंदिर के बारे में तीन माह में निर्णय ले सरकार: हाईकोर्ट

नैनीताल, 30 मई (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रसिद्ध शक्तिपीठ पूर्णागिरि मंदिर के मामले में दायर जनहित याचिका की गुरुवार को सुनवाई करते हुए सरकार को निर्देश दिया है कि वह तीन महीने के अंदर मंदिर से जुड़े मुद्दों पर ठोस निर्णय ले।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति नारायण सिंह धनिक की युगलपीठ ने ये निर्देश आज राज्य सरकार को दिये। अदालत ने चंपावत निवासी नरेन्द्र सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किये। याचिकाकर्ता की ओर से इस साल की शुरूआत में यह जनहित याचिका दायर की गयी थी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने फरवरी 2011 में चंपावत का दौरा किया था और उस दौरान पूर्णागिरि मंदिर को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की थी।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने दौरे में मंदिर के कुशल प्रबंधन के लिये मंदिर में ट्रस्ट के गठन करने की घोषणा की थी। याचिकाकर्ता की ओर से आगे कहा गया कि चंपावत जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों के सदस्य और अन्य संगठन भी श्रद्धालुओं की सुविधा एवं मंदिर के बेहतर प्रबंधन के लिये ट्रस्ट गठित करने की मांग कर रहे हैं। यह जानकारी याचिकाकर्ता के अधिवक्ता आयुष नेगी ने दी।
श्री नेगी ने यह भी बताया कि पिछले साल चंपावत के मनिहारगोट के ग्राम प्रधान की ओर से भी मंदिर में ट्रस्ट गठन के लिये मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा गया था। साथ ही याचिकाकर्ता की ओर से मुख्य सचिव, पर्यटन सचिव एवं जिलाधिकारी चंपावत को इस सबंध में एक प्रत्यावेदन भी दिया गया था।
उल्लेखनीय है कि पूर्णागिरि देवी का मंदिर 52 शक्तिपीठ में से एक है। यह टनकपुर से कुछ दूर काली नदी के किनारे चंपावत जिले में स्थित है। मंदिर के महात्म्य को लेकर हर साल हजारों लोग यहां दर्शन को आते हैं। विशेषकर पूर्णागिरि मेले के दौरान यहां श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है।
रवीन्द्र, उप्रेती
वार्ता
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